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मोहल्ला समिति के सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए व्यक्तियों के नाम कलेक्टर द्वारा जिला योजना समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएँगे, मोहल्ला समिति का अध्यक्ष, वार्ड का निर्वाचित पार्षद होगा उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष जिला योजना समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किए जा सकेंगे आपके वार्ड के मोहल्ला समिति सदस्यों का नाम निर्देशन कैसे हुवा ? जानने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करिए

आपके वार्ड की मोहल्ला समिति छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 का नियम 4. मोहल्ला समिति का गठन- नियम 4 अनुसार गठित होगी इस  कार्यवाही की जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय से लेने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन जिसे आप निगम कार्यालय में जमा करवाकर अपने मोहल्ला से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । नोट :- जिस वार्ड के मोहल्ला समिति से संबंधित जानकारी लेनी है उसका वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम और निगम का नाम खाली स्थान पर अवश्य लिखें । 〰️〰️〰️〰️〰️〰️ पत्र क्रमांक /…………………..                             दिनांक ……./………/………   प्रति, जन सूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम ……….. विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी लेने बाबत संदर्भ - नगर पालिक निगम ………..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………… …………… ………….. …………… मोहल्ला समिति छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) निय...

प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन करने का नियम कानून और सुचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करें

प्रश्न 3 :- मोहल्ला समिति का गठन कब होगा और उसकी संरचना कैसी होगी ? उत्तर :- छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 - ख. मोहल्ला समितियों का गठन तथा उनकी संरचना की जायेगी उल्लेखनीय है की इस धारा 48 - ख में स्पष्ट किया गया है कि, (1) प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा। (2) मोहल्ला समितियों की संख्या और उनके भौगोलिक क्षेत्र का अवधारण, सदस्यों की संख्या तथा समितियों के कृत्य, शक्तियां और कार्य संचालन ऐसी रीति से होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए। ]   --------------------------- आपके वार्ड की मोहल्ला समिति गठन कार्यवाही की जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय से लेने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन जिसे आप निगम कार्यालय में जमा करवाकर अपने मोहल्ला से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । नोट :- जिस वार्ड के मोहल्ला समिति से संबंधित जानकारी लेनी है उसका वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम और निगम का नाम खाली स्थान पर अवश्य लिखें । 〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 〰️〰️〰️〰️〰️〰...

आपके वार्ड के महोल्ला समिति की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन तथा महोल्ला समिति बनाने के नियम व प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहाँ है |

प्रश्न 1:- मोहल्ला समिति के गठन, इसके कामकाज व संचालन की प्रक्रिया और इसकी शक्तियों को परिभाषित करने वाले नियम का नाम क्या है ? उत्तर :- मोहल्ला समिति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने के लिए जो नियम बनाया गया है उसका नाम है "छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005" ------------------------ आपके वार्ड की मोहल्ला समिति गठन कार्यवाही की जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय से लेने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन जिसे आप निगम कार्यालय में जमा करवाकर अपने मोहल्ला से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । नोट :- जिस वार्ड के मोहल्ला समिति से संबंधित जानकारी लेनी है उसका वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम और निगम का नाम खाली स्थान पर अवश्य लिखें । 〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️   निचे लिखे सूचना का अधिकार आवेदन को कॉपी करके पेस्ट करिये और प्रिंट करिये 〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️ पत्र क्रमांक :-                     ...