मोहल्ला समिति के सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए व्यक्तियों के नाम कलेक्टर द्वारा जिला योजना समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएँगे, मोहल्ला समिति का अध्यक्ष, वार्ड का निर्वाचित पार्षद होगा उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष जिला योजना समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किए जा सकेंगे आपके वार्ड के मोहल्ला समिति सदस्यों का नाम निर्देशन कैसे हुवा ? जानने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करिए
आपके वार्ड की मोहल्ला समिति छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 का नियम 4. मोहल्ला समिति का गठन- नियम 4 अनुसार गठित होगी इस कार्यवाही की जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय से लेने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन जिसे आप निगम कार्यालय में जमा करवाकर अपने मोहल्ला से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । नोट :- जिस वार्ड के मोहल्ला समिति से संबंधित जानकारी लेनी है उसका वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम और निगम का नाम खाली स्थान पर अवश्य लिखें । 〰️〰️〰️〰️〰️〰️ पत्र क्रमांक /………………….. दिनांक ……./………/……… प्रति, जन सूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम ……….. विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी लेने बाबत संदर्भ - नगर पालिक निगम ………..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………… …………… ………….. …………… मोहल्ला समिति छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) निय...