सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा 6(1)(ख) के परंतु में स्पष्ट किया गया है कि जन सूचना अधिकारी आवेदन करने वाली व्यक्ति को मौखिक सहायता देगा :-
(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :

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