क्या आप जन सूचना अधिकारी को सबक सिखाना चाहते है ? क्या आप जन सूचना अधिकारी के पदेन कर्तव्यों की समीक्षा सुचना का अधिकार अधिनियम का विधिवत प्रयोग करके दस्तावेजीक प्रमाणों के आधार पर करना चाहते है... तो यह अब आपके लिए आसन हो गया है... क्योकि यह आवेदन आपको दिलवायेगा ऐसे दस्तावेजीक प्रमाण जिसके आधार पर की जा सकती है जन सूचना अधिकारी के कार्यों की समीक्षा...! आवेदन कॉपी करें
जन सूचना अधिकारी को उसके पदेन कर्तव्य याद दिला दीजिये !
क्या आप सूचना अधिकारी को उसका पदेन कर्तव्य स्मरण करवाना चाहेंगे ?
सूचना
का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत प्रत्तेक
शासकीय कार्यालय / विभाग को स्वत: संज्ञान से सभी विभागीय कार्यवाहियों का प्रकटीकरण
करना होता है | उल्लेखनीय है कि, विभाग प्रमुख द्वारा PIO Public information
officer के माध्यम से उसके द्वारा कारित सभी
विभागीय कार्यों और कर्तव्यों का विवरण प्रकटीकरण करने की बाध्यता है…. इसलिए यह आवेदन जन सूचना अधिकारी को उसके पदेन कर्तव्यों का संज्ञान
करवाने वाला आवेदन है | यह आवेदन
किसी भी शासकीय कार्यालय में जमा करवाने पर... जन सूचना अधिकारी से प्राप्त होने
वाली प्रतिक्रिया के आधार पर उसके कार्यों की समीक्षा करने का विधि सम्मत आधार और
दस्तावेजीक प्रमाण आवेदक को दिलवाता है | सरल और चालु भाषा में कहा जाय तो यह
आवेदन जन सूचना अधिकारी को पदेन कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य निष्ठा सिखाता है और
उसे मात्र एक आवेदन से क़ानूनी सबक सिखाने वाला आवेदन है...
|
पत्र
क्रमांक :- RTI-धारा 4
/ A दिनांक:-
प्रति, जन सूचना अधिकारी कार्यालय का नाम
विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की
धारा ६ के अधीन सुचना जानकारी अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध | महोदय
, विषयांतर्गत
निवेदन है कि, जानकारी अभिप्राप्त करने बाबत अधिनियम द्वारा निर्देशित शुल्क १०
रु. पोस्टल आर्डर / नगद रसीद / ई-स्टाम्प से अदा कर मूल पावती को इस आवेदन के साथ संलग्न कर आवेदन किया गया है
| अत: मुझे अग्रलिखित जानकारी दें
| सूचना का
अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ४ लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं की - धारा ४ कि उप धारा १ (क) व
उप धारा १ (ख), धारा ४ कि उप धारा २, धारा ४ कि उप धारा ३, तथा धारा ४ कि उप धारा ४ के तहत
आपके कार्यालय के द्वारा प्रावधानुसार नियमो के परिपालन मे अधिनियम के लागु होने
के दिनांक से आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की जानकारी दें व संबंधित दस्तावेजो कि
प्रतिलिपि दें | अपेक्षित है कि, आप अधिनियम द्वारा
निर्देशित समय सीमा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा माँगी जा रही जानकारी उपलब्ध करायेंगे
तथा अधोहस्ताक्षरी पक्ष को मुख्य सुचना आयुक्त / सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील
प्रस्तुत करने के लिये मजबूर नहीं करेंगे ।
धन्यवाद
आवेदक नाम :- मो. :- पता :- |
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